US Court on Trump Tariff को अवैध करार दिया, अब मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट

US Court on Trump Tariff
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US Court on Trump Tariff 29 अगस्त 2025 को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। इसे कोर्ट ने कार्यकारी शक्ति का दुरुपयोग बताया है।

US Court on Trump Tariff किन टैरिफ पर पड़ेगा असर

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US Court on Trump Tariff कोर्ट के इस फैसले का असर “लिबरेशन डे टैरिफ” और कई देशों जैसे चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए “ट्रैफिकिंग टैरिफ” पर पड़ेगा। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए टैरिफ, जैसे स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो सेक्टर से जुड़े टैरिफ, इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अपील

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फिलहाल कोर्ट ने इन टैरिफ को 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए बरकरार रखा है, ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले को “देश के लिए आपदा” बताते हुए आगे कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रेड रिव्यू एक्ट 2025 पेश किया है, जिसके तहत किसी भी नए टैरिफ को 60 दिनों से ज्यादा लागू रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि, ट्रंप ने इस बिल को वीटो करने की चेतावनी दी है।