दिल्ली-NCR में बढ़ती Stray Dogs Population और Dog Bite Cases को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज (22 अगस्त 2025) महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। पहले कोर्ट ने कहा था कि सभी Stray Dogs को पकड़कर केवल Dog Shelters में रखा जाए, लेकिन इस फैसले पर व्यापक विरोध हुआ। अब अदालत ने इंसानों की सुरक्षा और Animal Welfare के बीच संतुलन बनाते हुए नया निर्देश दिया है।

नसबंदी और टीकाकरण के बाद होगी रिहाई
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन Stray Dogs की Sterilisation और Vaccination हो चुका है, उन्हें उनके क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा। वहीं, Rabies Infected Dogs और अत्यधिक Aggressive Dogs को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह कदम Public Safety और Animal Rights दोनों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

Stray Dogs के लिए Feeding Zone और National Policy पर जोर
अब Public Places Feeding पर रोक रहेगी और इसके लिए निर्धारित Feeding Zones बनाए जाएंगे। इससे जहां नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं कुत्तों को नियमित भोजन भी मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि देशभर में Stray Dog Management Cases अब सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किए जाएं ताकि एक समान National Policy बनाई जा सके।
- यह फैसला पहले के कठोर आदेश की तुलना में अधिक Humane और Practical माना जा रहा है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह इंसानों और Street Dogs दोनों के लिए संतुलित और संवेदनशील कदम है।









