GIFT City में शराब नियमों में ढील, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला

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गुजरात सरकार ने गांधीनगर स्थित GIFT City (ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में शराब से जुड़े नियमों को आसान कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य City को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और कारोबारी केंद्र के रूप में और आकर्षक बनाना है।

अब सिर्फ फोटो ID से मिलेगा शराब सेवन की अनुमति

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नई व्यवस्था के तहत अब राज्य के बाहर से आने वाले लोग और विदेशी नागरिक GIFT City में बिना किसी विशेष परमिट के शराब का सेवन कर सकेंगे। इसके लिए केवल मान्य फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। पहले इसके लिए अलग से परमिट लेना जरूरी था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

होटल-रेस्तरां के दायरे में भी हुआ विस्तार

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सरकार ने शराब परोसने और पीने की अनुमति वाले क्षेत्रों का भी विस्तार किया है। अब लाइसेंस प्राप्त होटल और रेस्तरां के पूलसाइड, लॉन, टैरेस और अन्य डाइनिंग एरिया में भी शराब सर्व की जा सकेगी। इससे बिजनेस यात्रियों और पर्यटकों को ज्यादा सुविधा मिलेगी।

GIFT City को वैश्विक हब बनाने की दिशा में कदम

गुजरात एक ड्राई स्टेट होने के बावजूद GIFT City को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। नए नियमों से पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और निवेश माहौल को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे City की ग्लोबल पहचान और मजबूत होगी।