Haryana Panchayat Chunav News हरियाणा के पानीपत जिले से जुड़े सरपंच चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। मोहित मलिक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य चुनाव आयोग का आदेश रद्द कर दिया और मोहित मलिक की जीत को बरकरार रखा। यह फैसला पंचायत राजनीति में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।

Haryana Panchayat Chunav News मामला क्या था
Haryana Panchayat Chunav News पानीपत में हुए पंचायत चुनाव में मोहित मलिक विजयी घोषित हुए थे। लेकिन चुनाव परिणाम पर आपत्ति जताते हुए विरोधियों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर राज्य चुनाव आयोग ने मोहित मलिक को अयोग्य ठहराते हुए चुनाव रद्द करने का आदेश दिया। इस निर्णय के खिलाफ मोहित मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां उनकी याचिका पर गंभीरता से सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट का तर्क और निर्णय

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले से जुड़े सभी सबूतों की समीक्षा की। अदालत ने पाया कि चुनाव आयोग का आदेश पर्याप्त कानूनी आधार के बिना दिया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने — चुनाव आयोग का आदेश रद्द किया | मोहित मलिक की जीत को वैध ठहराया | मामले को भविष्य के पंचायत चुनाव विवादों के लिए एक नजीर बताया |
गांव में जश्न का माहौल
फैसले के बाद मोहित मलिक के समर्थकों ने गांव में मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्याय की जीत है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला उन सभी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके चुनाव को बिना ठोस सबूत के रद्द कर दिया जाता है। यह पंचायत चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भी अहम कदम है।









